नैनीताल। हाइकोर्ट ने काशीपुर में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले थ्री व्हीलर सुरक्षित न होने व इन्हें बंद किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार काशीपुर निवासी मुनिदेव विशनोई ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर शहर में स्कूलों में बच्चों को थ्री व्हीलर से स्कूल लाया और ले जाया जाता है, जो मोटर वाहन अधिनियम व सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है।
याचिका के मुताबिक थ्री व्हीलर स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। याचिका में कहा कि हाल ही में चार सितंबर को काशीपुर में बस व ऑटो के हादसे में एक बच्ची व ऑटो चालक की मौत हो गई थी। इसलिए थ्री व्हीलर में स्कूली बच्चों को ले जाना सुरक्षित नहीं है।
याचिका में कहा कि इस संबंध में डीएम व एसएसपी को भी अवगत कराया जा चुका है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।