रानीखेत (अल्मोड़ा)। नगरपालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने नवगठित नगर पालिका परिषद चिलियानौला के प्रत्याशियों की बैठक लेकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को वाहन और प्रचार सामग्री चस्पा करने की अनुमति लेनी होगी।
यहां तहसील परिसर में आयोजित बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका परिषद चिलियानौला के प्रत्याशियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के लिए वाहन की अनुमति लेना जरूरी है। सरकारी भवन और निजी संपत्ति में प्रचार सामग्री चस्पा करने से पहले अनुमति लेनी होगी।
धार्मिक उत्सवों का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक वाहन अनुमन्य होगा। पोलिंग बूथ से 100 मीटर के भीतर प्रचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्वाचन एजेंट भी नियुक्त करने को कहा। रात नौ बजे से सुबह नौ बजे तक प्रचार नहीं किया जाएगा। बैठक में सातों वार्डों के सभासद और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मौजूद रहे।