नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिला प्रशासन से पूछा है कि कालाढूंगी रोड से चिन्हित अतिक्रमण कब तक हटाया जा सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में पहली अप्रैल तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। हालांकि डीएम की ओर से कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई जिसमें 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने और 68 को हटाने के निर्देश जारी करने की बात कही गई।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। छोटी मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कालाढूंगी रोड खास तौर पर मुखानी के पास आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण स्कूल, ऑफिस या अन्य जरूरी कामों के लिए जाने वाले लोगों का समय जाम में ही बीत जाता है। याचिका में कहा गया कि जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए।
हाईकोर्ट ने पूछा, कालाढूंगी रोड से कब हटेगा अतिक्रमण
मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने का मामला : पहली अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने को कहा
डीएम की ओर से रखी गई प्रगति रिपोर्ट
71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने और 68 को हटाने के निर्देश जारी करने की बात
डीएम की ओर से यह प्रगति रिपोर्ट पेश की गई
नैनीताल। प्रगति रिपोर्ट में कहा गया कि तीन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जाना है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। उनसे कहा है कि वे सात दिन के भीतर अतिक्रमण खुद हटा लें अन्यथा प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा है बिजली और टेलीफोन के खंभे हटा दिए गए है। मुखानी चौराहे पर दो सीसीटीवी लगा दिए हैं। सड़क के चौड़ी होने पर और कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दी गई है। अतिक्रमण और पोल आदि शिफ्ट करने के लिए डीएम की ओर से 10 लाख 54 हजार रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। फ्लाईओवर बनाने के लिए इच्छुक कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। फ्लाईओवर की डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाना अभी बाकी है।