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हल्द्वानी जू सफारी को दे दान, मिलेगी कर में छूट

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हल्द्वानी जू सफारी को अब आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं होगी। जू निदेशक ने आर्थिक संसाधन विकसित करने के लिए एक तरकीब निकाली है। जू में दान देने वालों को आयकर की धारा 80 जी के अंतर्गत कुल कर में 30 फीसदी की छूट मिलेगी। जू प्रशासन ने इस बाबत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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वन विभाग ने हल्द्वानी जू सफारी की एक प्रबंधन सोसायटी बनाई है। हल्द्वानी बायोडायवर्सिटी कंजरवेशन एंड मैनेजमेंट सोसायटी को सोसायटी अधिनियम में गैर लाभान्वित में पंजीकृत कराया है। अब इस सोसायटी को आयकर विभाग में पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके तहत सोसायटी को पहले 12 ए सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर 80 जी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद से हल्द्वानी जू सफारी में चंदा देने वालों को आयकर की धारा 80 जी के तहत कुल देय कर में 30 फीसदी की छूट मिलेगी। इससे जू में दान देने वालों और दान की रकम की संख्या में इजाफा होगा जिससे जू सफारी के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे और जू निर्माण में भी मदद मिलेगी।

लखनऊ में होगा पंजीयन
आयकर विभाग का जोन लखनऊ में है। लखनऊ में हल्द्वानी की सोसायटी को पंजीकृत कराया जाएगा और वहीं से 80 जी का सर्टिफिकेट मिलेगा इसलिए जू के निदेशक वन संरक्षक डॉ. पराग मधुकर धकाते सभी दस्तावेज लेकर लखनऊ रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को सारी औपचारिकताएं पूरी होने की संभावना है।
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हल्द्वानी जू की बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सोसायटी को आयकर में पंजीकृत कराया जा रहा है इससे जू के लिए दान देने वालों को 80 जी के तहत कर में छूट प्राप्त होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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-डॉ. पराग मधुकर धकाते, निदेशक, हल्द्वानी जू सफारी
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