हल्द्वानी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच जनपदों के 19 स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) को कूड़ा प्रबंधन पर नोटिस जारी किया है। कूड़े को खुले में जलाने और सटीक निस्तारण न करने पर पीसीबी ने सभी निकायों से जवाब भी मांगा है।
प्रदेश में कूड़े को लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2000 व संशोधित 2016 के अनुसार प्रबंधन होना है। वहीं उच्च न्यायालय के भी कूड़े को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। इनमें नगरीय व ग्रामीण इलाकों में कूड़े को खुले में जलाने पर प्रतिबंधित है। कूड़े में जैविक, अजैविक का पृथक करने, कूड़े अपशिष्ट प्रबंधन यंत्र में निस्तारित करने पर फोकस है। बावजूद इसके धड़ल्ले से कूड़ा जलाने, पृथक्कीरण नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त हो गया है। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी डीके जोशी ने बताया कि अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ के स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, पालिका, पंचायतों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।