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पचास हजार से अधिक के सामान ले जाने पर ई-बिल जरूरी

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खटीमा। जीएसटी के ई-वे बिल को लेकर डिप्टी कमिश्नर तारकेश्वर मिश्रा ने अधिवक्ताओं, व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टरों की बैठक लेकर उन्हें इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
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राज्य कर कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि ई-बिल की आवश्यकता वाहन में ले जाए जा रहे माल की कीमत पर निर्भर करता है। यदि किसी वाहन में 50 हजार या उससे अधिक का सामान ले जाया जा रहा है तो ई-बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। बताया कि ई-वे बिल कंप्यूटर, सुुविधा प्रोवाइडर, मोबाइल और मोबाइल एप से भी बनाया जा सकता है।

इसके लिए मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि माल ले जाते समय आपूर्तिकर्ता को तमाम कागजात साथ ले जाने की भी जरूरत नहीं है जब उसके पास ई-वे बिल नंबर होना चाहिए।
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