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गृह सचिव रविनाथ रमन को अवमानना नोटिस

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नैनीताल। थाने और चौकियों में सीसीटीवी और बायोमैट्रिक मशीन लगाने की आदेश की अवमानना करने पर हाइकोर्ट ने गृह सचिव रविनाथ रमन के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता गिरीश चंद्र जोशी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाइकोर्ट ने आठ नवंबर 2016 को उत्तराखंड के सभी थानों और चौकियों में सीसीटीवी और बायोमैट्रिक मशीन लगाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी एसएसपी की होगी। यदि कोई महिला रिपोर्ट लिखाने आती है तो उस समय एक महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद होनी चाहिए। कोर्ट ने गृह सचिव को निर्देशित किया था कि सीसीटीवी और बायोमैट्रिक मशीनें 16 सप्ताह के अंदर लगाई जाएं और इनकी फुटेज एक साल तक रखी जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि अभी तक गृह सचिव की ओर से कोई भी सीसीटीवी और बायोमैट्रिक मशीन नहीं लगाई गई है। इस आदेश के संबंध में गृह सचिव को बार-बार प्रार्थना पत्र दिया गया उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि थाने में जब पीड़ित लोग जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें परेशान करती है। इस आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी।
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