हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में घर में घुसकर 70 वर्षीय लकवाग्रस्त बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना अदा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त कैद भी काटनी पड़ेगी। दूसरी धारा में सात साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि पिछले साल 17 मई को सुबह साढ़े नौ बजे बनभूलपुरा में एक युवक और युवती अपनी बुजुर्ग मां को घर में छोड़कर बड़ी बहन के घर गए थे।
उन्होंने घर के बाहर कुंडा लगाया था। आधे घंटे बाद लौटे तो कुंडा खुला था। मलिक का बगीचा बनभूलपुरा निवासी दिलशाद (25) घर में घुसा था। दोनों के चिल्लाने पर वह भाग गया। मामले की रिपोर्ट उसी दिन बनभूलपुरा चौकी में दर्ज कराई गई थी।
दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में डॉक्टर समेत नौ गवाह पेश किए।