नैनीताल। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के दोपहिया वाहनों के संचालन पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मंडल के अधिकारियों को ऐसे वाहनों को चिह्नित कर संबंधित डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त के संज्ञान में आया कि मंडल के कुछ क्षेत्रों में दोपहिया वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़कों पर चल रहे हैं। नियमानुसार, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी वाहन का सार्वजनिक सड़क पर संचालन प्रतिबंधित है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि कोई डीलर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन बेचता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में डीलर पर लाइफटाइम टैक्स का 15 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
डीलरों पर कार्रवाई के निर्देश
संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी और अल्मोड़ा को अपने-अपने क्षेत्रों में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे दोपहिया वाहनों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित वाहन डीलरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिन के भीतर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों के संचालन पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।