नैनीताल। देहरादून में आसन नदी के किनारे हुए अतिक्रमण के मामले में हाइकोर्ट ने प्रदेश सरकार और देहरादून नगर निगम को 12 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून निवासी आजाद अली ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आसन नदी के किनारे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। याचिका में कहा कि अतिक्रमणकारियों द्वारा नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत नगर निगम और सरकार को की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में शुक्रवार को पक्षों की सुनवाई के बाद सरकार और नगर निगम को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।