फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्यारे पति को उम्र कैद

Thu, 01 Sep 2016 11:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला काोटद्वार
विज्ञापन
विज्ञापन
पौड़ी। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार तहसील पौड़ी के जीतौली गांव निवासी राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों के साथ ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में किराए का कमरा लेकर रहता था। 26 फरवरी 2015 को सुबह सवा आठ बजे राजेंद्र सिंह ने अपने दोनों नाबालिग बच्चों को कमरे से बाहर कर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और अपनी पत्नी सुमन को दुपट्टे से गला घोंटकर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद जितेंद्र सिंह ने दरवाजा खोला और बच्चों को धक्का देते हुए लक्ष्मणझूला के समीप स्थित जंगल की ओर भाग गया। बच्चे भीतर गए तो मां की आवाज नहीं सुनकर रोने-चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। भीतर देखा तो सुमन को मृत पाया। मामले में पड़ोसी विकास सूर्यवंशी ने उसी दिन थाना लक्ष्मणझूला में घटना की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने लक्ष्मणझूला के जंगल से राजेंद्र सिंह को पकड़ लिया। राजेंद्र सिंह ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पत्नी को मारने की बात स्वीकार कर ली।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से दो नाबालिग बच्चों समेत दस गवाह पेश किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने राजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्याभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें