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साक्ष्यों के अभाव में महिला समेत पांच आरोपी दोषमुक्त

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत ने पदमपुर में जमीन संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में एक महिला समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनीश पोखरियाल और अधिवक्ता गिरीश चंद्र ने बताया कि पदमपुर निवासी अनूप सिंह नेगी ने कोटद्वार थाने में मामले में 23 जनवरी, 2016 को तहरीर दी। जिसमें घटना के दिन जगमोहन सिंह अपनी पत्नी और दो पुत्रों गणेश सिंह, मनीष सिंह और मनीष सिंह ने गिरोह बनाकर उसके पिता दर्शन सिंह और भाई तेज सिंह पर धारदार हथियार से वार किया। घटना में उसे, उसके पिता और भाई को गंभीर चोटें आई। आरोपी उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं और आरोपियों से उन्हें और उनके परिवार को जानमाल का खतरा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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