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कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन बीडीओ समेत चार पर मुकदमा

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जयहरीखाल ब्लाक के अंतर्गत सकमुंडा गांव में सार्वजनिक सोलर लाइट को एक प्रभावशाली व्यक्ति के निवास पर लगाए जाने के मामले में राजस्व पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन बीडीओ समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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शिकायतकर्ता सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ग्राम सकमुंडा मल्ला में मुख्य आम रास्तों पर ब्लाक जयहरीखाल द्वारा सोलर लाइट लगाई गई थी, जिसमें एक लाइट उनके घर जाने वाले रास्ते पर आम लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई थी। उनका आरोप है कि बीडीओ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पूर्व प्रधान के साथ सांठगांठ कर सार्वजनिक सोलर लाइट को गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने मकान की छत पर लगवा दिया है।
21 दिसंबर, 2019 को उन्होंने मामले में बीडीओ जयहरीखाल के यहां शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 6 मार्च, 2020 को एसडीएम के यहां प्रार्थनापत्र दिया था। एसडीएम ने पुलिस को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन पुलिस ने राजस्व क्षेत्र का मामला बताते हुए पल्ला झाड़ दिया। इसके बाद एसडीएम ने राजस्व पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन तीन माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह रावत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई। मामले में कोर्ट ने राजस्व पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पटवारी सर्किल कौड़िया-2 के राजस्व उपनिरीक्षक आरएस बिष्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन बीडीओ, तत्कालीन वीडीओ, पूर्व ग्राम प्रधान सहित लाभार्थी रणजीत के खिलाफ गत सात अक्तूबर को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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