किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने सुनवाई के बाद रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि दो अप्रैल 2021 ज्वालापुर क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली किशोरी ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया था। आरोप था कि आरोपी युवक ने बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने आरोपी युवक पर उसे अलग-अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पीड़िता किशोरी के भाई ने कोतवाली ज्वालापुर में आरोपी अंशुल के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी पंद्रह वर्षीय पीड़िता बहन गर्भवती है। केस दर्ज करने के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपी अंशुल निवासी थाना कनखल क्षेत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी अंशुल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने रद्द कर दी है।