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मकर संक्रांति को लेकर एसओपी जारी

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मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पांच दिन की अवधि की कोविड आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि राज्य सीमा पर श्रद्धालुओं को रोका नहीं जाएगा। बार्डर में पूर्व की तरह केवल रैंडम सैंपलिंग व्यवस्था ही होगी। ऐसे में कोविड रिपोर्ट की अनिवार्यता को लेकर प्रशासन स्वयं असमंजस से घिरा नजर आ रहा है।
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डीएम सी. रविशंकर ने सोमवार को मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर एसओपी जारी कर दी। होटल, धर्मशाला, आश्रम गेस्ट हॉउस प्रबंधन को श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओें के लिए दो गज की दूरी और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। वहीं कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया कि पूर्व की तरह स्नान पर्व के दिन भी बार्डर पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। बताया कि श्रद्धालुओं से कोविड की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपार्ट लाने की अपेक्षा की गई है, जिसकी अवधि पांच दिन निर्धारित होगी। डीएम ने बताया कि किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोविड रिपोर्ट न लाने का मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाएगी।
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