नगर निगम हरिद्वार को सलेज फार्म सराय की जमीन पर अतिक्रमण और उससे प्राप्त होने वाले राजस्व की सूचना नहीं देना मंहगा पड़ा है। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने रमेश चंद्र शर्मा की द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए नगर निगम के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी (वर्तमान में नगर निगम देहरादून) संजय कुमार पर 7500 रुपये का जुर्माना किया है।
आयोग के नोटिसों के बाद भी सलेज फार्म के अवैध कब्जों, अतिक्रमण, उससे राजस्व प्राप्ति तथा सलेज फार्म की कुल जमीन कितनी है कि सूचना नहीं दिए जाने को आयोग अत्यधिक गंभीरता से लिया। इसके कारण अपीलार्थी को बार-बार आयोग में आने के कारण आर्थिक और समय की क्षति होने पर अपीलार्थी को 5000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश नगर आयुुक्त नगर निगम को दिया है। इसके साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है ग्राम सराय की सलेज फार्म की भूमि के संबंध में नगर निगम प्रशासन अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर रहा है। उन्होंने सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन को सलेम फार्म ग्राम सराय की भूमि किस प्रकार नगर निगम के उपयोग लाई जा सकती है और भूमि पर किसी प्रकार कर अतिक्रमण न हो इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है। ग्राम सराय में सलेज फार्म के नाम से नगर निगम की लगभग 400 बीघा भूमि हुआ करती थी। दस साल पूर्व तक खत्ता खेती की खाद से लाखों रुपये की आय होती थी। लगभग 200 बीघा भूमि किसानों को खेती करने के लिए ठेके पर दी जाता थी। जिससे भी लाखों रुपये की आय होती थी। लेकिन अधिकारियों व नेताओं की मिलीभगत से आय तो बंद ही गई है। कई बीघा जमीन पर माफिया ने कब्जा कर लिया है और बची जमीन पर ट्रंचिंग ग्राउंड बना दिया गया है।