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Haridwar News: मेरठ वाली धर्मशाला की अवैध बिक्री पर हुई मुनादी

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- राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पढ़ा गया अदालती नोटिस
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माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। जिला जज न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को मेरठ वाली धर्मशाला चंदो देवी ट्रस्ट की अवैध बिक्री के विरोध में मुनादी की गई। मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस पढ़कर सुनाए गए। इस दौरान राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
बता दें कि बीते दिनों धर्मशाला सुरक्षा समिति की ओर से दायर याचिका के क्रम में सभी विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष महेश गौड़ ने बताया कि अवैध बिक्री के विरोध में जिला जज न्यायालय में एक वाद दायर किया गया है। यह वाद ट्रस्ट के नियमों के उल्लंघन और उसके बचाव के लिए सेक्टर 92 के तहत दायर किया गया है।
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इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसमें जिन विक्रेताओं और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें सम्राट सैनी, विशाल ननकानी, अरुणा शर्मा, चेतन अरोड़ा, नीरज कुमार, सतीश जैन और नवीन कुमार शामिल हैं। इन सभी को मुनादी के माध्यम से भी सूचित किया गया है।
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धर्मशाला प्रबंधन को लेकर पूर्व में हो चुकी है हत्या
वर्ष 1995 में इसी धर्मशाला के प्रबंधन को लेकर हत्या भी हो चुकी है। मामले में भूमाफिया धर्मशाला को उसी समय बेचना चाहते थे। इस मामले में बाधक बन रहे प्रबंधक राम प्रकाश शर्मा का पहले अपहरण किया गया। बाद में उनकी लाश तो नहीं मिली लेकिन गिरफ्तार आरोपित ने स्वीकार कर लिया था कि उसने उन्हें मारकर नदी में बहा दिया। पुलिस काफी जांच-पड़ताल की लेकिन रामप्रकाश का सुराग नहीं लग सका। हालांकि आरोपित के बताए स्थान पिरान कलियर गंग नहर के पास उनका चप्पल बरामद हुआ था। मौजूदा समय में रामप्रकाश की विधवा शोभा शर्मा इस धर्मशाला की देखरेख कर रही हैं। वहीं, मेरठ धर्मशाला ट्रस्ट से जुड़े लोग इसका प्रबंधन कर रहे हैं। धर्मशाला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष महेश गौड़ का कहना है कि जब पूर्व में इस तरह की घटना हुई तो दो दशक तक इस तरफ किसी ने आंख नहीं उठाया। अब फिर से धर्मनगरी के धर्मशालाओं पर भूमाफियाओं की निगाह है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो न्यायालय के साथ ही पूर्व के प्रकरण में सीबीआई जांच तक की कार्रवाई के लिए लड़ा जाएगा।
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