हरिद्वार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल और सीवर के बिल भुगतान पर योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत 31 मार्च तक बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज से मुक्ति मिलेगी। शासन स्तर से लिए गए फैसले के अनुसार बकाया बिल की वसूली को गति देने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना लागू की गई है। शासन से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने बिल वसूली के अभियान को तेज कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2025 तक के बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में शत प्रतिशत छूटी दी जाएगी।
जनपद के 24121 उपभोक्ताओं पर 113.55 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें से 46.70 करोड़ रुपये विलंब शुल्क के रूप में लगाया गया है। यह योजना इन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
सरकार की पहल से नागरिकों को आर्थिक राहत तो मिलेगी ही विभागों को भी बकाया वसूली होगी। उपभोक्ताओं के पास अपने लंबित बिलों को चुकाने और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचने का अवसर है।