रोशनाबाद। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में महिला से छेड़खानी और धमकी के मामले में अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने महिला की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रानीपुर कोतवाली प्रभारी को 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मामला तिरूपति एन्कलेव, ग्राम दादूपुर गोविंदपुर का है। पीड़िता ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि बीते चार दिसंबर की रात करीब 10:45 बजे जब वह घर का दरवाजा बंद करने गई, तभी वहां पहले से मौजूद फरमान त्यागी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और अभद्र हरकत की। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात कही।
शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर उसे बचाया जा सका। आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपी ने गाली-गलौज की, जिसका वीडियो भी उसके पास है। अदालत ने पुलिस की जांच आख्या और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर माना कि मामला संज्ञेय अपराध का है। मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए।