स्मार्ट एलईडी टीवी में तकनीकी खामी के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने सैमसंग इंडिया और उसके स्थानीय डीलर को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए एलईडी टीवी की कीमत 60 हजार रुपये वाद योजित करने की तिथि से अंतिम अदायगी तक छह वार्षिक ब्याज की दर से देने के आदेश किए। क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये की धनराशि अलग से देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता प्रमिला दत्ता निवासी गोल गुरुद्वारा ज्वालापुर हरिद्वार ने महेश इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवे रोड ज्वालापुर और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रंट टावर मोहन कोऑपरेटिव स्टेट न्यू दिल्ली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वादिनी भारतीय सेवा की रिटायर्ड अधिकारी हैं। उसने 31 मार्च 2012 को सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्मित स्मार्ट एलईडी टीवी ज्वालापुर रेलवे स्टेशन स्थित महेश इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा था। कुछ दिन बाद टीवी में आवाज में दिक्कत आने लगी। शिकायत करने पर पर कंपनी ने कहा कि कुछ दिनों बाद चलने पर टीवी अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद न तो डीलर और न ही कंपनी की और से शिकायत का समाधान किया। न ही कंपनी का कोई इंजीनियर टीवी को ठीक करने आया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम की शरण ली। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन और सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए यह आदेश सुनाया।