रोशनाबाद। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा धनराशि अदा नहीं करने पर दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक भैंस की बीमा धनराशि 90 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, क्षतिपूर्ति रूप में 10 हजार रुपये व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस के पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता राजविंदर सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम महेशरा लक्सर ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया गया कि वर्ष 2015 में उन्होंने लक्सर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 90 हजार रुपये का लोन लेकर एक भैंस खरीदी थी। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से उक्त भैंस की एक वर्ष के लिए बीमा पॉलिसी कराई थी। कुछ दिन बाद भैंस बीमार हो गई थी और उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता ने मृतक भैंस का पोस्टमार्टम करवाकर बीमा कंपनी को सूचना दी थी। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के कर्मचारियों से क्लेम राशि की मांग की। बीमा कंपनी ने बीमा पॉलिसी करने के 15 दिन अंदर ही भैंस की मृत्यु होने की वजह बताते हुए क्लेम खारिज कर दिया था, जबकि शिकायतकर्ता संबंधित लोन राशि को पूर्ण रूप से बैंक में जमा कर चुका है। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड को आदेश दिया कि वह मृतक भैंस की बीमा धनराशि 90 हजार रुपये छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से वाद योजित करने की तिथि से अंतिम अदायगी तक अदा करे। साथ ही वाद खर्च के रूप में पांच क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये अलग से शिकायतकर्ता को अदा करे।