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Haridwar News: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोशनाबाद। सिडकुल कर्मी की हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने दो आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 24 मई 2018 को पश्चिम चंपारण बिहार निवासी प्रमोद पासवान पुत्र गंगाराम पासवान ने सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका भाई प्रदीप कुमार पासवान सिडकुल की कॉस्मो कंपनी में काम करता था। रोशनाबाद में राज नारायण के मकान में किराये पर रहता था। पुलिस ने उसे 22 मई 2018 को सूचना दी थी कि उसके भाई प्रदीप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।
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24 मई 2018 को हरिद्वार पहुंचा तो उसने अस्पताल की मोर्चरी में अपने भाई प्रदीप का शव देखा। तब लगा कि किसी व्यक्ति ने उसके भाई की निर्मम तरीके से हत्या की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की। जिसमें सुरेश मेहतो निवासी बेगूसराय बिहार हाल रोशनाबाद, राज नारायण उर्फ राजकुमार मेहतो निवासी शिवालिक नगर रानीपुर का नाम सामने आया।
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इनके खिलाफ प्रदीप की हत्या करने के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोपियों ने घटना वाले दिन मृतक प्रदीप पासवान के कमरे में जाकर मारपीट कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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