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ऑनर किलिंग में पिता को उम्रकैद

Thu, 18 Aug 2016 12:14 AM IST
hridwar uttrakhanda india
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हरिद्वार। नेपाल से बेटी को हरिद्वार लाकर मौत की नींद सुलाने वाले पिता को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऑनर किलिंग की यह घटना अक्तूबर 2013 में उत्तरी हरिद्वार की चित्रगुप्त धर्मशाला में सामने आई थी। गिरफ्तार पिता वर्ष 2013 से ही रोशनबाद जेल में बंद है।
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शांतिकुंज के पास चित्रगुप्त धर्मशाला में नौ अक्तूबर 2013 को एक युवती का शव मिला था। धर्मशाला प्रबंधक जगदीश प्रसाद सक्सेना ने सप्तऋषि पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी दिलमोहन बिष्ट को बताया था कि कमरा घनश्याम गुप्ता उर्फ घनश्याम वैश्य निवासी वार्ड नंबर आठ गुलेरिया नेपाल ने एक दिन के लिए लिया था। युवती की शिनाख्त घनश्याम की बेटी उपासना के रूप में हुई थी। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने अपनी पड़ताल में खुलासा किया था कि बेटी के गैर समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग और शादी से नाराज घनश्याम ने साजिश के तहत उसे हरिद्वार लाकर हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मौत होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के अलावा उपासना से कपड़ों से बरामद चिट्ठी भी कोर्ट के सामने पेश की।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता के मुताबिक तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विध्यांचल सिंह ने तमाम सुबूतों और गवाहों पर गौर करते हुए घनश्याम को अपनी बेटी की हत्या का दोषी माना है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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