अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार। महिला यात्री के चार वर्षीय बेटे का अपहरण, जेवरात और नगदी छीनने की आरोपी महिला की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार ने खारिज कर दी।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 24 जनवरी को सपना पत्नी रणपाल उर्फ कलवा निवासी ग्राम मितली थाना बागपत जिला बागपत ने जीआरपी लक्सर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह बहन के घर से अपने दो बच्चों तनु और अभिषेक के साथ वापस जा रही थी । मेरठ स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं मिलने पर वह वहीं रुक गई थी, तभी एक व्यक्ति, दो बच्चे और एक महिला उसके पास आए और उसे बहला-फुसलाकर उसे घर छोड़ने के बहाने अपने घर शुक्रताल ले गए। आरोप लगाया कि वहां उन्होंने उसके जेवरात, मोबाइल और 400 सौ रुपये छीन लिए थे। बाद में उन्हें बस में बैठा कर लक्सर स्टेशन पर ले आए और उसके चार साल के बेटे को दवाई दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। काफी इंतजार के बाद भी उनके नहीं लौटने पर महिला ने जीआरपी थाने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नरेश तथा उसकी पत्नी सुनीता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो फरवरी को महिला का मोबाइल फोन और अभिषेक को बरामद किया था। आरोपी महिला सुनीता की जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस के बाद खारिज कर दी।
आंगनबाडी केंद्रों पर 23 से रहेगा अवकाश
हरिद्वार। जिले में आंगनबाड़ी केंद्राें में 23 से 28 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने बताया कि सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस बारे में शासन की ओर से जारी निर्देशों और जिलाधिकारी की ओर से दी गई स्वीकृति के बारे में बताया गया है।