ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
चार वर्षीय बच्चे का गुप्तांग काटने और पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी को विशेष जज पोक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने मच्छीवाला बाबा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 20 दिसंबर 2014 की दोपहर करीब 12 बजे कोतवाली सिविल लाइंस रुड़की क्षेत्र में एक चार वर्षीय किशोर का गुप्तांग काटने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया था कि पीड़ित किशोर घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान मौका पाकर आरोपी मोहम्मद असलम उर्फ मच्छीवाला बाबा उर्फ जोहड़वाला पुत्र शाह मोहम्मद निवासी सेक्टर एक थाना झूली उर्फ मूली जिला धनबाद झारखंड किशोर को उठा कर ले गया था। गांव के पास तालाब पर पीड़ित किशोर का गुप्तांग काट दिया था। किशोर को लहूलुहान रोते बिलखते देख पहुंचे बाइक सवार दो युवक घर पर लाए थे। परिजनों ने पीड़ित किशोर को इलाज के लिए रुड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़ित बच्चे ने परिजनों को अपनी आपबीती में आरोपी मच्छीवाला बाबा पर उसका गुप्तांग काटने का गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचना के बाद आरोपी मच्छीवाला बाबा के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किये थे। अभियोजन पक्ष की ओर से चौदह गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी बाबा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50, हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही कोर्ट ने कोर्ट ने पीड़ित किशोर को निर्भया फंड से प्रतिकर धनराशि के रूप में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश जारी किए हैं।