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विभागीय अनुमति बिना परीक्षा कराने पर मुकदमा दर्ज

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हरिद्वार। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने और बिना विभागीय अनुमति परीक्षा कराने के मामले में अधिवक्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने पन्ना लाल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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नगर कोतवाल राजेश शाह के मुताबिक अधिवक्ता पुनीत कंसल ने शिकायत कर बताया कि एक निजी कंपनी के लिए 17 जनवरी को भल्ला कॉलेज में बिना विभाग की अनुमति लिए परीक्षा आयोजित कराई गई। इसमें करीब 500 से अधिक बच्चे शामिल हुए। आरोप है कि कोरोना की परीक्षा कराने के लिए न तो विभागीय अनुमति ली गई और न ही गाइडलाइन का पालन किया गया। अधिवक्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी गौनियाल के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस मामले में प्रधानाचार्य ओपी गौनियाल का कहना है कि कंपनी की ओर से स्थानीय स्तर पर अनुमति ली गई होगी।
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