रोशनाबाद। महिला से मारपीट, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला के प्रार्थनापत्र पर ऑनलाइन सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाल रानीपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित महिला की अधिवक्ता रेशु नेहरा ने बताया कि सोनिया निवासी टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर ने पड़ोसी पवन कुमार, उसकी पत्नी सुशीला, सोनू शर्मा व अन्य के खिलाफ न्यायालय में धारा 156( 3) के अंतर्गत में प्रार्थनापत्र देकर न्यायालय से गुहार लगाई थी। आरोप है कि दो जुलाई 2021 को साथ खेलते हुए उनके पुत्र को पड़ोसी सुशीला के बच्चों ने पीट दिया था। इस बात को लेकर जब वह पड़ोसी के घर शिकायत करने गईं तो शिकायतकर्ता ने इन सभी पर घर से धक्के देकर व गाली गलौज, गला घोंटकर, जान से मारने की धमकी देने की कोशिश की। बच्चे के पिता का कहना था कि पुलिस को शिकायत करने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। लेकिन पुलिसकर्मियों के सामने भी उक्त सभी लोग शिकायकर्ता के साथ अभद्रता कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसी रात करीब नौ बजे ये सभी लोग उनके घर पर आए व उसके साथ गाली गलौज, कपड़े फाड़ने व दुर्व्यवहार किया है। इसके चलते शिकायतकर्ता ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसके बाद रिश्तेदार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। ठीक होने पर शिकायतकर्ता ने पुलिस के स्थानीय व आलाधिकारियों के यहां लिखित शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली थी।