हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति डा. सुरेंद्र कुमार का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हाईकोर्ट ने विवि के वरिष्ठतम प्रोफेसर को कुलपति का चार्ज दिए जाने के लिए आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने विवि में कुलपति डा. सुरेंद्र कुमार की ओर की गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के भी लिफाफे खोलने के लिए आदेश भी दिए।
गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति डा. सुरेंद्र कुमार और पूर्व कुलाधिपति डा. रामप्रकाश के खिलाफ कई मामलों को लेकर डा. दीनानाथ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी बीच हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए विवि प्रशासन द्वारा कराई जा रही असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक भी लगा दी थी। विवि के कुुल सचिव प्रो. विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि हईकोर्ट ने विवि के कुलपति डॉ. सुरेंद्र कुमार के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर वरिष्ठतम प्रोफेसर को कुलपति का चार्ज देने और विवि प्रशासन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिफाफे खोलने का फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट का आदेेश प्राप्त होने के बाद विवि के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को कुलपति का चार्ज दिया जाएगा। हालांकि अभी कार्यभार सौंपा नहीं गया है लेकिन वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ प्रोफेसर डीके माहेश्वरी को कुलपति का कार्यभार मिलना तय माना जा रहा है।