अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
भारतीय जागरूकता समिति ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर लगाकर कानून की जानकारी दी। उन्होंने एसिड अटैक की घटनाओं से लेकर महिलाओं के अधिकार बताए।
शुक्रवार को कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव जज मीना देवपा ने विधिक प्राधिकरण के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। कहा कि महिलाओं एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों को प्राधिकरण निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराती है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने छात्राओं को घरेलू हिंसा, भरण पोषण के बारे में बताया। कहा कि धारा 125 के अंतर्गत महिला अपने पति से, लड़की अपने पिता से और माता-पिता अपने पुत्रों से भरण पोषण लेने का अधिकारी है। उन्होंने बताया कि एसिड अटैक होने पर आरोपी को दस साल से लेकर उम्र कैद का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि किसी के साथ घटना हो जाए तो 100 एवं 1090 पर शिकायत दर्ज कराएं। यातायात निरीक्षक रविकांत सेमवाल ने कहा कि वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने को सलाह दी। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए व्हाट्सअप एवं फेसबुक का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस मौके पर विजेंद्र पालीवाल, नितिन गौतम, नमिता जोशी, आशु चौधरी, शिवानी विनायक, सुप्रिया शर्मा, डा. आशिया शर्मा, प्रो. नमिता जोशी, प्रो. पदमा सिंह, डा. बबीता शर्मा, डा. रेखा सिंह आदि शामिल हुए।