हरिद्वार। नगर निगम चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद चुनाव लड़ने के दावेदारों ने एनओसी प्राप्त करने के लिए नगर निगम का रुख कर लिया है। पहले दावेदारों को नगर निगम से बकायेदार नहीं होने की ही एनओसी लेनी होती थी, लेकिन इस बार उन्हें सरकारी व नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण न होने संबंधी प्रमाणपत्र भी नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा।
जमीन पर अतिक्रमण संबंधी एनओसी देना नगर निगम के लिए भी आसान नहीं है। नगर निगम परिसीमन में जो ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं उसके अभिलेख अभी तक नगर निगम के पास नहीं हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त डा. ललित नारायण मिश्रा का कहना है कि जिन लोगों ने सरकारी, ग्राम पंचायत और नगर निगम की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर रखा होगा वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जिस क्षेत्र का रिकार्ड नगर निगम के पास नहीं होगा उस क्षेत्र के लोगों को राजस्व विभाग से एनओसी लेनी होगी। एनओसी के बहाने नगर निगम को अच्छी आय होनी की उम्मीद है। एनओसी लेने से पहले दावेदारों को पिछला सहित वित्तीय वर्ष 2018-19 का भवन कर और दुकान का किराया जमा कराना होगा। जमा किए गए बकाया की रसीद दिखाने के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी।