कपड़ा कारोबारी से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के दोषी पूर्व आयकर अधिकारी को सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल की सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदा नहीं करने पर दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन के मुताबिक, खड़ी बाजार लोहाघाट (चंपावत) निवासी कपड़ा कारोबारी जीवन चंद पुनेठा ने 28 नवंबर 2009 को पिथौरागढ़ के तत्कालीन आयकर अधिकारी दिनेश कुमार मूल निवासी मोहल्ला चैनपुर शिकारपुर बुलंदशहर यूपी की शिकायत सीबीआई के देहरादून कार्यालय में की थी।
पुनेठा को पहुंचाया 2.70 लाख रुपये का फायदा
पुनेठा ने जानकारी दी कि अक्तूबर 2007 में आयकर विभाग ने उनकी दुकान पर छापा मारकर उन्हें नोटिस भेजे। जांच का डर दिखाकर आयकर अधिकारी दिनेश कुमार ने 25 दिसंबर 2009 को उन्हें आफिस बुलाया। आयकर अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि इस केस में उन्होंने पुनेठा को 2.70 लाख रुपये का फायदा पहुंचाया है।
इसके एवज में आयकर अधिकारी ने पुनेठा से 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी। पुनेठा की शिकायत पर सीबीआई ने 29 दिसंबर 2009 को दिनेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण (सीबीआई) अनुज कुमार संगल की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व आयकर अधिकारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।