चंपावत। मानसून अवधि के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एनएच-09 पर पहली जुलाई से अगले आदेशों तक रात में वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक चंपावत से घाट की ओर रात 10 बजे से तड़के चार बजे तक, बनलेख से टनकपुर की ओर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक और ककराली गेट से चंपावत की ओर रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
एडीएम और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि संवेदनशील मार्गों पर भूस्खलन, दुर्घटनाओं और अन्य आपदा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एनएच पर रात्रिकालीन वाहन संचालन प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित अवधि में किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की स्थिति में संबंधित थाना, चौकी प्रभारी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। एंबुलेंस, अग्निशमन और अन्य अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किसी अन्य वाहन के प्रतिबंधित अवधि में संचालन के लिए क्षेत्रीय एसडीएम और सीओ स्थिति की समीक्षा कर अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे।