कस्टम एक्ट के तहत केस पंजीकृत
उन्होंने बताया कि बरामद करेंसी में दो हजार और पांच सौ के नोट शामिल थे। पुलिस ने पकड़ी गई करेंसी के साथ दोनों को कस्टम के सुपुर्द कर दिया। कस्टम विभाग ने करेंसी जब्त कर उन पर कस्टम एक्ट के तहत केस पंजीकृत कर छोड़ दिया है।
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कस्टम अधीक्षक सुधाकर तिवारी ने बताया कि भारत से नेपाल को केवल 25 हजार तक की ही नकदी साथ में लाई ले जाई जा सकती लेकिन भारत- नेपाल के बीच दो हजार रुपये की भारतीय करेंसी को ले जाना व लाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। करेंसी स्वामियों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।