जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पांच दिन पहले 1 अगस्त 2014 को जिलाधिकारी कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के आरोपी चंपावत दुग्ध संघ लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन सिंह तड़ागी की जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर हो गई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने जमानत अर्जी स्वीकृत की। अदालत ने 25 हजार रुपये के दो जमानती और 25 हजार रुपये के एक मुचलके पर जमानत दी है। अलबत्ता तड़ागी मंगलवार को रिहा नहीं हो सका है।
आरोपी के वकील लक्ष्मण सिंह बोहरा और विद्याधर जोशी ने बताया कि कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद पूर्व अध्यक्ष बुधवार को जेल से रिहा हो सकेंगे।
एक जुलाई से लोहाघाट जेल में बंद आरोपी को गैर जमानती वारंट होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर जेल भेजा गया था।
डीएम कक्ष में तोड़फोड़ और एनएच जाम करने के 69 आरोपियों को उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।