टनकपुर (चंपावत)। शहर में 31 जुलाई के बाद अब कोई भी फड़-ठेला व्यवसायी बिना पहचान पत्र के कारोबार नहीं कर पाएंगे। बगैर पंजीकरण के डी-स्लज ऑपरेटर भी काम नहीं कर पाएंगे।
पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार की अध्यक्षता और एसडीएम हिमांशु कफल्टिया की मौजूदगी में हुई नगर फेरी समिति और दूषित जल प्रबंधन कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
पालिका सभागार में हुई बैठक में फेरी समिति के नामित सदस्यों ने सीमेंट रोड स्थित तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा रेंज कार्यालय परिसर की खाली भूमि में स्थायी वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव रखा।
इस पर एसडीएम ने ईओ को इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। स्थायी वेंडिंग जोन बनने तक शहर के विभिन्न स्थानों को अस्थायी वेंडिंग जोन बनाने के लिए कहा है।
फड़-ठेला व्यवसायियों को नगर पालिका से पहचान पत्र बनवाने के लिए कहा गया है। तय हुआ कि 31 जुलाई के बाद कोई फड़, ठेला व्यवसायी बगैर पहचान पत्र के कारोबार करता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ईओ अभिनव कुमार, सिटी मैनेजर महेश चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष शाहिद हुसैन, फेरी समिति सदस्य मुस्तफा अंसारी, रमेश राम, जेई लक्ष्मण सिंह बोहरा, जलसंस्थान के एएई बीएस कुवार्बी आदि थे।