चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने मारपीट के मामले में दोषी को चार वर्ष की जेल और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मुख्य न्यायिक की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मनोज सिंह को दोषी सिद्ध किया।
अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह और मेडिकल रिपोर्ट समेत 10 साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्त पर आरोप सिद्ध किया। वादी मदन सिंह निवासी पचनई ने आरोपी मनोज सिंह के विरुद्ध अप्रैल 2021 में चंपावत कोतवाली में प्राथमिकी की थी। उसका कहना था कि आरोपी ने उसके भाई ध्यान सिंह के साथ रात्रि 8:30 बजे के आसपास मारपीट और गाली-गलौज की। इससे भाई के कंधे और पीठ पर गंभीर चोटें आई थीं। आरोपी ने वादी के भाई की पीठ पर सब्बल से वार कर दिया था। विवाद विवाह समारोह में नाचने के दौरान हुआ था। संवाद