टनकपुर (चंपावत)। कोतवाली पुलिस में नए कानून के तहत भारतीय न्यास संहिता में पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मारपीट, जानमाल की धमकी देने और गालीगलौज के आरोप में नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कोतवाल योगेश उपाध्याय ने बताया कि ग्राम बस्टिया निवासी प्रेम कुमार ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि 30 जून को उसका पुत्र कृष (तीन ) सड़क पर खेल रहा था। आरोप लगाया कि इस बीच बस्टिया निवासी आरोपी जगत सिंह सामंत शराब के नशे में उसके पुत्र के बगल से तेज बाइक चलाते हुए निकला। उसने आरोपी से संभल कर गाडी चलाने को कहा। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच कहा सुनी हुई।
एक जुलाई सुबह दुकान जाते समय आरोपी ने सरिये से उसके सिर पर तीन-चार वार किए। आवाज सुनकर आसपड़ोस के लोगों ने बचाया। जाते-जाते आरोपी ने उसे गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 351, 352 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।