चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने 10 वर्षीय भांजी से छेड़छाड़, मारपीट और यौन उत्पीड़न करने वाले चचेरे मामा को पॉक्सो का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 18500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला अगस्त 2023 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 वर्षीय दोषी मकान के निचले तल में रहने वाली भांजी को बहाने से खेत में ले गया। गलत नीयत से बच्ची के साथ छेड़छाड़ के साथ मारपीट भी की। मेडिकल परीक्षण में बच्ची के शरीर पर नौ घाव मिले थे। पीड़िता की मां ने कोतवाली चंपावत में तहरीर दी। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह और 23 साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। मामले में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा ने पैरवी की।