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लापरवाह कार चालक को छह माह की सजा

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Court Order of Tanakpur
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टनकपुर (चंपावत)। करीब तीन वर्ष पूर्व हुई एक सड़क दुर्घटना के दोषी कार चालक भूपेंद्र सिंह को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छह माह के कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। इस हादसे में घायल किशोरी की मृत्यु हो गई थी।
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टाटा सफारी पीबी 10 जीडी 6783 के चालक भूपेंद्र सिंह ने 23 जून 2019 को गलत दिशा में जाकर साइकिल से अपने घर जा रही 14 वर्षीय सुमन को जोरदार टक्कर मार दी थी। इससे घायल किशोरी सुमन का उपचार के दौरान निधन हो गया था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था। इस मामले में टनकपुर कोतवाली में धारा 279, 304 क, 427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जिला पूरनपुर यूपी के ग्राम बीरमपुर निवासी वाहन चालक भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। साक्ष्यों के साथ उनके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह की अदालत में चले मुकदमे में अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने गवाह और साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। इस आधार पर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पर दोष सिद्ध हुआ। इसमें धारा 279 में तीन माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 304 में छह माह का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस अर्थदंड में से आठ हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मृतका के पीड़ित पिता को देने का आदेश दिया गया है।
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