चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को छह माह की जेल की सजा सुनाई है। अभियुक्त को मूलराशि के साथ 47 हजार रुपये अतिरिक्त जमा कराना होगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 का दोषी पाते हुए निर्णय सुनाया। अर्थदंड के रूप में मिलने वाली 1.90 लाख रुपये वादी को दिए जाएंगे। जबकि शेष 10 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा होंगे। जनवरी 2023 में चंपावत नगर निवासी व्यवसायी मनोज जुकरिया ने वाद दायर करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ जिले के ग्राम रड़िया, पोस्ट गंगोली निवासी पंकज कुमार ने उससे 1,52,509 रुपये उधार लिए। लौटाने के नाम पर आनाकानी करता रहा। बाद में अभियुक्त ने बैंक का एक चेक दिया जो बाउंस हाे गया। इसके बाद कानूनी नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त ने धनराशि नहीं लौटाई। मामले में चंपावत कोतवाली में अभियोग पंजीकृत हुआ।