चंपावत। स्वच्छक के हत्यारे को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी प्रकाश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड का लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। एससी-एसटी एक्ट के आरोप में उसे दोषमुक्त किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने प्रकाश सिंह को 14 अगस्त को हत्या का दोषी ठहराया था। सजा का फैसला सुरक्षित रखा था।
14 अगस्त 2019 को पुलहिंडोला निवासी प्रकाश सिंह ने किसी बात पर पुलहिंडोला जीआईसी में स्वच्छक के पद पर कार्यरत रमेश लाल निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा, भोजपुर जिला मुरादाबाद पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। इससे रमेश लाल की मौके पर मौत हो गई। बाद में मृतक के बेटे अरुण कुमार ने पंचेश्वर थाने में प्रकाश सिंह के खिलाफ हत्या, एससी एसटी के तहत मामला दर्ज कराया।