शुक्रवार को ग्राम सल्ली निवासी राम सिंह रावत ने चंपावत कोतवाली में तहरीर दी, इसमें कहा वह ग्राम सल्ली में दूध का कार्य करता है। डेयरी के पास उसके दो कमरों का मकान है। इसमें से एक कमरे में उसका सामान रहता है और दूसरे खाली कमरे में ताला लगा रहता है। बुधवार की सुबह करीब 04.30 बजे उनका बेटा विनोद रावत दूध का काम देखने के लिए वहां पहुंचा। उसने देखा कि कमरे का ताला टूटा है। अंदर देखने पर वहां पर कमल रावत और उसके तीन साथी मौजूद थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि कमल रावत के कहने पर पुलिस उनके बेटे विनोद को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई। इसके बाद नवीन रावत, पूर्व प्रधान पूरन सिंह रावत और बेटे विनोद रावत के खिलाफ कमल रावत ने गलत तथ्यों, मनगढ़ंत साक्ष्यों और आपराधिक षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। कमल रावत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिग लड़की का वीडियो और उसकी पहचान सार्वजनिक कर मामले का प्रचार-प्रसार किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ऐसा कथित झूठे मुकदमे को बल देने की नीयत से किया गया। तहरीर में अर्जिता राय, कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद सिंह माहरा सहित अन्य लोगों पर भी इस प्रचार-प्रसार में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
आरोपी पर दर्ज हैं पूर्व में मामले चंपावत में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष और आरोपी कमल रावत पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। उसे पर धारा 323/504/506/427 भादवि, धारा 323/504/506/427 भादवि, धारा 354/363/376/506 भादवि, धारा 66 (सी) आईटी एक्ट के मामले दर्ज हैं। षडयंत्र रचना वाला मास्टरमाइंड आरोपी कमल और महिला आपस में मित्र हैं। ग्राम सल्ली निवासी राम सिंह रावत की तहरीर पर षडयंत्र रचने के मामले में कमल रावत, अर्जिता राय और आनंद सिंह माहरा के खिलाफ कोतवाली में बीएनएस की धारा 127 (2), 217(बी), 331 (4), 351 (2), 61 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17/22/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कमल रावत और अर्जिता राय को न्यायालय में पेश किया।-
शिकायतकर्ता ने कहा कि कमल रावत उससे पुरानी रंजिश रखता है, क्योंकि वह पहले भी एक पॉक्सो मामले में पीड़ित पक्ष का समर्थन कर चुका है। इसके अलावा वर्ष 2025 में उसने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में इसके विपक्षी का साथ दिया था। जिस कारण कमल रावत तब से ही मेरे और मेरे बेटे और गांव के अन्य लोगों से रंजिश रखता है। वहीं कोतवाली प्रभारी बच्ची सिंह रावत ने कहा कि तहरीर के आधार पर कोतवाली में ग्राम सल्ली निवासी कमल रावत, लोहाघाट निवासी अर्जिता राय और अज्ञात निवासी आनंद सिंह माहरा के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद कमल रावत और अर्जिता राय को न्यायालय में पेश किया गया।