न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने सुनाया फैसला
पुलिस को 32 टुकड़ों में कबाड़ी की दुकान से मिली थी मशीन
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। ट्रैक्टर व हॉटमिक्स मशीन चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने दो लोगों को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला पिछले साल मई माह का है। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी में केयर टेकर राकेश चंद्र ने नंदनगर थाने में तहरीर दी कि उनकी कंपनी केजील इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से थिरपाक-गंडासू में पुल बनाया जा रहा है। कांडई पुल के पास एक माह से खड़ी हॉटमिक्स मशीन और एक ट्रैक्टर 28 मई को चोरी हो गया। पुलिस ने चोरी के मामले में रॉबिन निवासी हरजोली जट, कोतवाली मंगलौर हरिद्वार को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर बदरीनाथ रोड से ट्रैक्टर बरामद कर लिया जबकि हॉटमिक्स मशीन को पुलिस ने 32 टुकड़ों में मो. कफिल (निवासी वार्ड नंबर 21, जाफ्तागंज नजीबाबाद बिजनौर) की चमोली कस्बे में स्थित कबाड़ी की दुकान से बरामद किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत में हुई। अदालत ने चोरी करने व चोरी का सामान अपने पास रखने के आरोप में रॉबिन व मो. कफिल को एक साल की सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया।