बदरीनाथ। बदरीनाथ में विदेशी नागरिक को आश्रम में ठहराने की सूचना न देने पर पुलिस ने आश्रम संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने सभी होटल, धर्मशाला और आश्रम में विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना 24 घंटे में देने की हिदायत दी।
विदेशी नागरिक को होटल या आश्रम में ठहराने पर सूचना संबंधित संचालक को फार्म सी भरकर 24 घंटे में स्थानीय अभिसूचना इकाई या पुलिस को देनी होती है। बदरीनाथ में चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि एक आश्रम में ब्रिटिश नागरिक को ठहराया गया है लेकिन सूचना पुलिस को नहीं दी गई। इस पर बदरीनाथ थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी ने आश्रम संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद