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Bageshwar News: किशोरी की होनी थी शादी, सूचना मिलने पर रुकवाई

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बागेश्वर। बाल विवाह मुक्त भारत योजना के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने एक नाबालिग की जिंदगी को अंधकार में धकेले जाने से बचा लिया है। विभाग ने तत्परता दिखाते हुए गरुड़ क्षेत्र में होने वाले एक बाल विवाह को समय रहते रुकवा दिया। वर्ष 2019 से अब तक जिले में कुल 39 बाल विवाह रोके जा चुके हैं।
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गरुड़ क्षेत्र की एक किशोरी का विवाह 18 फरवरी को होना था। विभाग को इस संबंध में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पहुंची वन स्टॉप सेंटर की टीम ने किशोरी के घर पहुंचकर आधार कार्ड और स्कूली प्रमाणपत्रों की गहनता से जांच की। जांच में उसकी वास्तविक उम्र महज 16 साल नौ महीने पाई गई। कानूनी तौर पर शादी की उम्र कम होने की पुष्टि होते ही विभाग की टीम ने पुलिस प्रशासन, महिला हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बालिका के माता-पिता की काउंसलिंग की और उन्हें बताया कि कम उम्र में विवाह करना कानूनी अपराध है। काउंसलिंग के बाद टीम ने वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से बालिका और उसके माता-पिता से शपथ पत्र भरवाया। परिजनों ने लिखित में शपथ ली कि वे बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही उसकी शादी करेंगे। इस दौरान महिला हेल्पलाइन प्रभारी मीना रावत, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी षष्टी कांडपाल, सीडब्ल्यूसी मंजू नगरकोटी, डीसीआरबी त्रिलोक बगरेठा, चाइल्ड हेल्पलाइन के संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।
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