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Bageshwar News: टीईटी की अनिवार्यता से शिक्षकों की पदोन्नति भी प्रभावित

Mon, 01 Dec 2025 11:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
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बागेश्वर। शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता ने पदोन्नति को भी प्रभावित किया है। बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के लिए वर्ष 2011 से टीईटी अनिवार्य कर दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व में तैनात शिक्षकों के लिए भी टीईटी करने का आदेश दिया था। टीईटी अनिवार्य करने के आदेश के बाद से शिक्षक संशय में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी करने के लिए दो साल का समय दिया है। शिक्षकों का कहना है कि जो शिक्षक 15-20 साल से शिक्षण कार्य कर रहे हैं अब उनको टीईटी करवाना और टीईटी नहीं होने पर प्रमोशन बाधित करना न्यायोचित नहीं है।
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टीईटी 2011 से लागू हुई थी तो तभी से लागू भी की जानी चाहिए। केवल टीईटी की अनिवार्यता के कारण शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित करना भी उचित नहीं है। इस मामले को लेकर सरकार से वार्ता चल रही है। उम्मीद है समस्या का जल्द समाधान निकलेगा।
-संजय कुमार टम्टा, प्रदेश अध्यक्ष एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन


टीईटी बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए है, ऐसे में हाईस्कूल में तैनात होने वाले एलटी शिक्षकों की पदोन्नति रोकना तर्कसंगत नहीं लगता है। हाईस्कूल और इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले एलटी शिक्षक जूनियर की कक्षाओं को पढ़ाते जरूर हैं लेकिन वह मूलत: माध्यमिक शिक्षा में आते हैं।
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गोपाल दत्त पंत, जिलाध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ, बागेश्वर


लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करना उचित नहीं है। पदोन्नति पर रोक का निर्णय बेसिक से एलटी, प्राथमिक से जूनियर में प्रमोशन की राह देख रहे शिक्षकों के हित में नहीं है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके जल्द समस्या का निदान करवाने के प्रयास करने चाहिए।
रमेश सिंह रावत, जिलाध्यक्ष, राजकीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ बागेश्वर


शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। पदोन्नति में विभाग की ओर से किसी तरह की रोक नहीं लगी है। शासन से जो भी निर्देश मिलेंगे, उनका पालन किया जाएगा।
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विनय कुमार आर्य, सीईओ बागेश्वर
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