विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने चरस तस्कर को सात साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने गरुड़ के उड़खुली के समीप ऐंचर से नौ अक्तूबर 2018 को ईश्वरी लाल को 990 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
बैजनाथ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। मामला विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला, जहां अभियोजन ने मुकदमे में आठ गवाह पेश कराए थे। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते अभियुक्त को दोषी करार दिया था।
इधर मंगलवार को अदालत ने तस्कर को सात साल कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की।