बागेश्वर। जिले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद खड़िया खनन का कार्य बीते छह जनवरी से बंद है। कार्य बंद होने के कारण खनन के दौरान हुए गड्ढों को बारिश से पूर्व भरा नहीं गया है। इन गड्ढों में पानी भरने से होने वाले खतरे से बचाव के लिए खान विभाग ने पट्टाधारकों को तारबाड़ करने और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद खनन से जुड़े कार्य बंद हैं। बरसात के कारण खनन करने के लिए बनाई गई खदानों में पानी भरने लगा है। इसमें लोगों और जानवरों के डूबने और जमीन के फटने का खतरा बना हुआ है। बीते सालों तक 15 जून से पहले खनन कार्य बरसात के मौसम के लिए बंद कर दिया जाता था। खनन के दौरान बनाए गए गड्ढों को मिट्टी से बंद कर दिया जाता था लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन गड्ढे बंद कराने का कार्य नहीं करवा पा रहा है।
जिला खान अधिकारी नाजिया हसन ने बताया कि सभी पट्टाधारकों को 15 जून से पहले अपने-अपने खनन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गाें पर तारबाड़ कर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि बरसात के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।