बागेश्वर। प्रशासन ने अनियमितता पर खड़िया खनन का एक पट्टा निरस्त कर दिया है। पट्टाधारक से जुर्माना भी वसूला जाएगा। डीएम ने जांच टीम को जुर्माना राशि तय करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि अनियमितता पर ओलिया गांव के अंबा माइंस एंड मिनरल्स सोप स्टोन माइन का पट्टा निरस्त करने की संस्तुति की है। पट्टाधारक नवल किशोर जोशी पर अनियमितता को लेकर जुर्माना भी वसूला जाएगा। प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा भुगतान के निर्देेेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि ग्राम गुमटी ओलिया और किड़ई के ग्रामीणों ने डीएम से खड़िया खनन में अनियमितता की शिकायत की थी। आरोप लगाए कि पट्टाधारक ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया। खेतों का समतलीकरण नहीं किया और बंदोबस्ती मार्गों, सरकारी गूलों को क्षति पहुंचाई। इस संबंध में डीएम ने एसडीएम और खान अधिकारी की जांच टीम बनाई थी। टीम ने जांच के दौरान आरोप सही पाए। इसके बाद पट्टाधारक को नोटिस जारी कर प्रभावितों को मुआवजा देने और नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए। लेकिन पट्टाधारक ने भरपाई तो दूर नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद प्रशासन ने पट्टा निरस्त करने का फैसला किया गया।