अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में अभियुक्त दीपक कुमार निवासी 83-एफ सेक्टर चार डीआईजेड एरिया बाबा खड़क थाना बाराखंबा रोड नई दिल्ली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
13 जनवरी 2020 को पुलिस कर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सराईखेत की ओर से आ रहे वाहन (डीएलसीएयू-1822) की तलाशी लेने पर वाहन की डिक्की में दो कट्टों से 27.81 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने धारा 20/22 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर दीपक कुमार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दीपक कुमार ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।